Thu, 22 Oct 2026
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डॉ हरीश वर्मा : अवैध गैस की रिफलिंग करने पर दुकानदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

JAGRUK BHARAT MORCHA PATRIKA / Thu, Sep 24, 2026 / Post views : 30

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बहराइच। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि मंगलवार को पूर्ति निरीक्षक नवाबगंज, शिवपुर एवं बलहा तथा आपूर्ति लिपिक तहसील नानपारा द्वारा संयुक्त रूप से इमामगंज बाजार, निकट पुलिस चौकी बरदहा, शिवपुर में विजय कुमार पुत्र राम सरन आधारकार्ड संख्या-420579364534, निवासी ग्राम पंचायत लौकिहा, 349, विकास खण्ड शिवपुर, तहसील नानपारा स्थित गैस चूल्हा गरम्गत आदि की दुकान (परी जनरल स्टोर व गिफ्ट सेन्टर, बरदहा रोड, इमामगंज) पर छापे की कार्यवाही की गयी।
छापेमारी की कार्यवाही के समय विजय कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) में रेग्यूलेटर पाइप लगाकर रिफलिंग मशीन के माध्यम से छोटे 05 कि.ग्रा. के सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर दुकान में 01 घरेलू गैरा सिलेण्डर एच.पी. का खाली, 02 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन का खाली एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत का आधा भरा हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त गैस रिफलिंग नाजिल/उपकरण 05 अदद् तथा 05 कि.ग्रा. के 02 छोटे सिलेण्डर खाली पाये गये। गया। इसके अलावा वजन करने हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा गोदरेज प्लेटिनम कम्पनी का पाया गया। छापेमारी के दौरान उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में दुकान संचालक/स्वामी विजय कुमार कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये।
जिससे स्पष्ट हुआ है कि दुकान संचालक/स्वामी द्वारा नियम के विरूद्ध गैस का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो एलपीजी कंट्रोल आर्डर-2000 लिक्विड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑॅफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर की धारा 4 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। उक्त कृत्य के दृष्टिगत सम्बन्धित गैस चूल्हा रिपेयर की दुकान के दुकानदार के विरूद्ध उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर 2026 के क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना खैरीघाट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
इसके अतिरिक्त गत सप्ताह में भी तहसी महसी के ब्लाक तेजवापुर अन्तर्गत ग्रामसभा तारापुर खुर्द (मेटुकहा) इरसाद पुत्र मैनुद्दीन के विरूद्ध भी मकान में स्थित गैस चूल्हा रिपेयर की दुकान में नियम के विरूद्ध गैस का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किये जाने के फलस्वरूप 14 सितम्बर 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना रामगांव में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
डीएसओ श्री तिवारी द्वारा आमजनमानस को सचेत किया गया है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु जांच अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। उन्होंने समस्त होटल संचालकों, ठेले, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को सुझाव दिया है कि अपने प्रतिष्ठान पर नियमानुसार व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग करें। समस्त गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों को भी सचेत किया गया है कि अपनी दुकान पर अवैध गैस सिलेण्डर भण्डारण एवं रिफिलिंग सम्बन्धी कार्य न करें। किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करते पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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